लखनऊ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ
ने शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के
कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश के सात जिलों
में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराने
के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय ने
सीबीआई प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को
भी निर्देश दिये हैं कि वे इस जांच में
सीबीआई को पूरा सहयोग प्रदान करें। इसके
साथ ही सीबीआई से कहा गया है कि वह जांच
के दौरान हर तीन महीने में जांच की प्रगति
रिपोर्ट से अदालत को अवगत कराती रहे।
उच्च न्यायालय ने यह फैसला पत्रकार
सच्चिदानन्द उर्फ सच्चे द्वारा दायर जनहित
याचिका पर सुनाया है। याचिका में कहा गया
था कि प्रदेश में वर्ष 2007 से 2010 के
बीच सात जिलों बलरामपुर, गोण्डा महोबा,
सोनभद्र, संतकबीर नगर, मिर्जापुर और
कुशीनगर में मनरेगा के कामों में भारी
भ्रष्टाचार हुआ है। इन जिलों में हुए
भ्रष्टाचार की कई बार शिकायतें की गई हैं।
अतः मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिये
जाएं। जनहित पर याचिका पर न्यायमूर्ति देवी
प्रसाद सिंह तथा न्यायमूर्ति अशोक पाल
सिंह ने सुनवाई कर फैसला सुनाया।
Attachment:High
Court Order
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